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28 October 2026
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POCSO में mandatory reporting क्या है? सूचना न देने पर जिम्मेदारी

Mandatory reporting का अर्थ है कि कानून के दायरे में आने वाली जानकारी को निर्धारित प्राधिकारी तक पहुँचाना केवल निजी विकल्प नहीं रह जाता। POCSO की धारा 19 उस व्यक्ति से स्थानीय पुलिस या Special Juvenile Police Unit को सूचना देने की अपेक्षा करती है जिसे अपराध होने की जानकारी है या अपराध होने की आशंका है। बच्चा परिवार का सदस्य होना या स्वयं पीड़ित होना जरूरी नहीं है।
मुख्य बातें
  • कानूनी संदर्भ तारीख: 28 October 2026 जानकारी मिलने पर रिपोर्ट का दायित्व Mandatory reporting का अर्थ है कि कानून के दायरे में आने वाली जानकारी को निर्धारित प्राधिकारी तक पहुँचाना केवल निजी व…
  • POCSO की धारा 19 उस व्यक्ति से स्थानीय पुलिस या Special Juvenile Police Unit को सूचना देने की अपेक्षा करती है जिसे अपराध होने की जानकारी है या अपराध होने की आशंका है।
  • बच्चा परिवार का सदस्य होना या स्वयं पीड़ित होना जरूरी नहीं है।

विस्तृत विवेचना

कानून और प्रक्रिया की समझ

कानूनी संदर्भ तारीख: 28 October 2026

जानकारी मिलने पर रिपोर्ट का दायित्व

Mandatory reporting का अर्थ है कि कानून के दायरे में आने वाली जानकारी को निर्धारित प्राधिकारी तक पहुँचाना केवल निजी विकल्प नहीं रह जाता। POCSO की धारा 19 उस व्यक्ति से स्थानीय पुलिस या Special Juvenile Police Unit को सूचना देने की अपेक्षा करती है जिसे अपराध होने की जानकारी है या अपराध होने की आशंका है। बच्चा परिवार का सदस्य होना या स्वयं पीड़ित होना जरूरी नहीं है। [1]

इस व्यवस्था का उद्देश्य अपराध रोकना, बच्चे की सुरक्षा और जाँच का रास्ता खोलना है। रिपोर्ट करने वाले को पहले अपराध की अदालत जैसी पूर्ण जाँच करके अंतिम निष्कर्ष निकालना आवश्यक नहीं है। उसे उपलब्ध जानकारी ईमानदारी से बतानी चाहिए। जो बात ज्ञात है, जो बच्चे ने कही और जो केवल अनुमान है, इनका अंतर रिपोर्ट में स्पष्ट रखना महत्वपूर्ण है।

किसे बताना पर्याप्त है

कानून स्थानीय पुलिस और SJPU का उल्लेख करता है। केवल प्रधानाचार्य, HR, संस्था मालिक या पारिवारिक बुजुर्ग को बताना बाहरी रिपोर्ट का स्वतः विकल्प नहीं है। संस्था की internal policy सूचना पहुँचाने में मदद कर सकती है, लेकिन कानून की जिम्मेदारी को निजी जाँच या बैठक के बाद तक टालने की अनुमति नहीं बनती। रिपोर्ट वास्तव में किस प्राधिकारी को पहुँची है, इसकी पुष्टि रखें। [1]

यदि किसी अधिकारी ने सूचना लेने का दावा किया है तो नाम, तारीख और उपलब्ध प्राप्ति नोट करें। संस्था के भीतर रिपोर्ट भेजकर यह मान लेना कि किसी और ने पुलिस को बता दिया होगा, व्यावहारिक जोखिम है। बच्चे की तत्काल सुरक्षा और इलाज जरूरी हों तो उन्हें रिपोर्टिंग की कागजी प्रक्रिया पूरी होने तक रोकना भी उचित नहीं है। दायित्व और सहायता साथ चल सकते हैं।

सूचना न देने पर धारा 21

धारा 21(1) के अनुसार धारा 19(1) या 20 की निर्धारित सूचना न देने अथवा धारा 19(2) के अनुसार रिपोर्ट दर्ज न करने पर छह महीने तक कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसलिए यह जिम्मेदारी केवल परिवार तक सीमित नहीं है; संबंधित स्थिति में सूचना लेने और दर्ज करने वाले की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। अपराध के तत्व वास्तविक तथ्यों से जाँचे जाते हैं। [1]

धारा 21(2) संस्था या कंपनी के प्रभारी की उस चूक को अलग संबोधित करती है जिसमें उसके नियंत्रण के अधीन subordinate से संबंधित अपराध की रिपोर्ट नहीं की गई। इसमें एक वर्ष तक कारावास और जुर्माना है। हर पदनाम देखकर स्वतः दोष तय नहीं होता; नियंत्रण, जानकारी और लागू प्रावधान की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए। जिम्मेदारी समझने के लिए वास्तविक भूमिका का रिकॉर्ड उपयोगी है।

बच्चे और सद्भावना वाले रिपोर्टकर्ता की सुरक्षा

धारा 21(3) के अनुसार धारा 21(1) का दंड बच्चे पर लागू नहीं होता। बच्चे को यह कहकर डराना गलत है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, इसलिए अब उसे भी सजा होगी। देर से खुलासा होने की परिस्थिति संवेदनशीलता से समझनी चाहिए। रिपोर्टिंग के दायित्व को बच्चे पर दोष डालने या उससे बार बार पूछताछ करने के साधन में नहीं बदलना चाहिए। [1]

धारा 19(7) सद्भावना में सूचना देने वाले को नागरिक या आपराधिक दायित्व से सुरक्षा देती है। इसका आधार ईमानदारी है, जानबूझकर झूठ गढ़ना नहीं। रिपोर्टकर्ता को अपनी जानकारी सही रूप में बतानी चाहिए और बाद में कोई महत्वपूर्ण सुधार सामने आए तो सक्षम अधिकारी को देना चाहिए। किसी निजी दुश्मनी के लिए घटना बनाना और वास्तविक सूचना देना अलग स्थितियाँ हैं।

व्यवहार में कौन सी प्रक्रिया रखें

एक छोटा reporting record बनाएँ: जानकारी कब मिली, किससे मिली, तत्काल खतरा क्या था और किस पुलिस अधिकारी को बताई गई। आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखें, लेकिन बच्चे की पहचान या शोषणकारी सामग्री को अनधिकृत समूहों में न भेजें। बच्चे की बात सुनते समय शांत रहें और कानूनी धारा तय करवाने के लिए उससे बार बार विवरण न माँगें। [1][2]

स्कूल, अस्पताल और अन्य संस्थाएँ staff training में reporting contacts और जिम्मेदार व्यक्तियों की स्पष्ट सूची रखें। सूचना देने के बाद सुरक्षा, उपचार, CWC या सहायता व्यक्ति की जरूरत पर अलग ध्यान दें। दायित्व का पालन केवल शिकायत आगे भेजने की औपचारिकता नहीं है; सही सूचना, उसकी प्राप्ति, बच्चे की गरिमा और प्रगति की उचित निगरानी मिलकर बेहतर प्रतिक्रिया बनाते हैं।

स्रोत

  1. Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, amended text — NCPCR / Government of India. Definitions, offences, reporting, safeguards, Special Courts and presumptions; 2019 amendments included.
  2. POCSO Rules, 2020 — Gazette notification G.S.R. 165(E) — Ministry of Women and Child Development / NCPCR. Rules 3, 4, 6, 7 and 9: institutions, care, support, medical aid, legal aid and compensation.

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Advocate Amardeep Jaiswal
लेखक के बारे में

Advocate Amardeep Jaiswal

Advocate, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur। भारतीय कानून, न्यायिक निर्णय और व्यावहारिक कानूनी विषयों पर जानकारीपूर्ण लेख प्रकाशित करते हैं।

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