सीधा जवाब: Arbitration Award के विरुद्ध धारा 34 की याचिका सामान्य अपील नहीं है। कोर्ट हर तथ्य या गणना को दोबारा सुनकर अपनी राय से award नहीं बदलता। चुनौती केवल अधिनियम में उपलब्ध सीमित आधारों पर टिकनी चाहिए।
आधार समझें: पक्षकार की incapacity, arbitration agreement की वैधता, उचित notice या अपना पक्ष रखने का अवसर न मिलना, reference के बाहर निर्णय, tribunal की संरचना/प्रक्रिया की गंभीर वैधानिक त्रुटि, non-arbitrability तथा public policy के निर्धारित आधार। Domestic award में patent illegality का विशेष आधार और उसकी सीमाएँ भी धारा 34 में देखें। हर तथ्यगत गलती patent illegality नहीं है।
समयसीमा: धारा 34(3) के अनुसार award प्राप्त होने की तारीख से सामान्यतः तीन माह; पर्याप्त कारण पर अधिकतम आगे 30 दिन तक की व्यवस्था है, उसके आगे नहीं। धारा 33 के उचित आवेदन का limitation पर अलग प्रभाव हो सकता है। समय की गणना और receipt का सबूत सावधानी से रखें।
Stay अलग प्रश्न है: केवल धारा 34 दाखिल करने से award के प्रवर्तन पर स्वतः रोक नहीं लगती। धारा 36 के अंतर्गत उपयुक्त stay application और शर्तों का मूल्यांकन करें। MSMED और अन्य विशेष व्यवस्थाओं में pre-deposit/विशिष्ट अपील संबंधी प्रश्न स्वतंत्र जाँचें।
दस्तावेज: award की पूर्ण प्रति, delivery proof, arbitration agreement, pleadings, procedural orders, objections, section 33 applications तथा तारीखवार chronology।
कानून के मूल पाठ की जाँच के लिए India Code देखें।